कंपोजिट ग्रांट के इस्तेमाल में लापरवाही और विभागीय आदेश की अवहेलना करने पर प्रधानाध्यापिका निलंबित

हाथरस। संविलियन विद्यालय मीतई की प्रधानाध्यापिका पर कंपोजिट ग्रांट के इस्तेमाल में लापरवाही बरतने और विभागीय आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। इस वजह से खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की संस्तुति पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है।




संविलियन विद्यालय मीतई नगर क्षेत्र हाथरस में ग्राम प्यारी सिंह प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात हैं। प्रधानाध्यापिका को कंपोजिट ग्रांट के रूप में 2021-22 में 75000 रुपये दिए गए थे। इस धनराशि से उन्हें स्कूल की रंगाई-पुताई और मरम्मत का कार्य कराना था, लेकिन प्रधानाध्यापिका ने कोई





कार्य नहीं कराया। बीईओ ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट बीएसए को भेज दी। विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना और कंपोजिट ग्रांट की धनराशि से विद्यालय में रंगाई-पुताई और टूटफूट की मरम्मत न कराने पर प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रधानाध्यापिका को संविलियन विद्यालय अहियापुर कलां नगर क्षेत्र हाथरस से संबद्ध किया गया है। प्रधानाध्यापिका पर लगे आरोपों की जांच के लिए बीईओ गिराज सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है।