केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
इसमें कहा गया है कि मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विभाग ने बताया कई आवेदन मिले हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विचार-विमर्श किया गया। मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के बाद उसकी मौत से पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया।