1 .अप्रैल माह से जिस विद्यालय द्वारा उपस्थिति 25 तारीख तक लॉक नहीं की गई है उस विद्यालय की सेलरी नहीं बन पाएगी ।
ब्लाक/जनपद लेवल कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति भी 25 तारीख तक ही वहां पर कार्यरत किसी कर्मचारी की पर्सनल आईडी से अवश्य फिल कर लें।अन्यथा की स्थिति में जिन कर्मचारियों की उपस्थिति लॉक नहीं होती उन कर्मचारियों की उक्त माह की सेलरी पेरोल माड्यूल से निर्गत नहीं की जा सकेगी।
2 . विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा यदि किसी का पेंडिंग अवकाश एकस्ट्रेक्ट करके सेव कर दिया जाएगा तो उक्त कर्मचारी की उक्त माह की उतने दिन की सेलरी स्टाप हो जाएगी।
3 . यदि किसी हेडमास्टर द्वारा गलत अनाथराइज अवकाश भरा गया है तो उसका संशोधन ब्लाक लेवल पर 26 तारीख से 28 तारीख तक ही किया जा सकेगा परंतु एकस्ट्रेक्स लीव में संशोधन संभव नहीं होगा।
4 . माह की 28 तारीख तक समस्त मिलान एवम संशोधन करते हुए ब्लाक लेवल के आफिस एडमिन से उपस्थिति लॉक न करने की स्थिति में उक्त माह की समस्त ब्लाक के कर्मचारियों की सेलरी नहीं बन सकेगी।
5. लेखा कार्यालय हेतु निर्देश किसी भी ब्लाक की सेलरी प्रासेस करने से पहले form 9 रिपोर्ट से जांच कर लें की ब्लाक ने अपने उपस्थिति लॉक कर दी है अथवा नहीं अगर उपस्थिति लॉक नहीं की है तो सर्वप्रथम उपस्थिति लॉक कराएं उसके उपरांत ही सेलरी प्रोसेस करें।
सेलरी प्रोसेस करने के उपरान्त समस्त प्रकार बिल जनरेट करके डाउनलोड कर लें और भलीभांति जांच कर लें यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित हो रही है तो प्रोसेस सेलरी डाटा को डिलीट करके संशोधन कर लें और पुनः सेलरी प्रोसेस करें बिल्कुल संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही सेलरी डाटा को लॉक करें । क्यूंकि एन आईसी स्तर से बिल अनलाक करना संभव नहीं होगा।
आज्ञा से
महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ।