सरकार ने लापता केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े पेंशन नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि इसका लाभ आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी
आदेश के मुताबिक, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के अधीन कोई भी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है तो उसके परिवार को तुरंत पेंशन दी जाएगी।
इसके बाद यदि कर्मचारी प्रस्तुत होकर दोबारा सेवाएं शुरू कर देता है तो लापता अवधि के दौरान दी गई पेंशन राशि की कटौती उसके वेतन से की जाएगी.