प्रयागराज : बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले में बिना मान्यता के चलने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार की जा रही है।
बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जिले में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन नहीं हो सकता। इस नियम के लागू होने के 11 साल बाद भी कई स्कूलों के बिना मान्यता के चलने की बात सामने आई है। यही वजह है कि शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर सूची मांगी है। जिले में खंड शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में सूची बनवाई जा रही है। इन पर एक लाख का जुर्माना लगाने के साथ स्कूल भी बंद कराया जाएगा। यदि इसके बाद भी बिना मान्यता के चलता मिलेगा तो प्रतिदिन के हिसाब से दस हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।