शिक्षा निदेशक के खिलाफ वारंट, कोर्ट आदेश की अवहेलना पड़ी महंगी


प्रयागराज,। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। एक शिक्षक के बकाये के भुगतान के आदेश की अवहेलना करने का इनके ऊपर आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मथुरा स्थित रतनलाल इंटर कालेज दौलतपुर से रिटायर सहायक अध्यापक गणेशी लाल शास्त्री की अवमानना याचिका पर दिया है। हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को याची के अवशेष वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई।

न न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही शपथपत्र दाखिल किया

इस याचिका पर आदेश के बाद भी शिक्षा निदेशक न न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही शपथपत्र दाखिल किया। मामले के अनुसार गणेशी लाल को कतिपय आरोपों के आधार पर निलंबित कर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। इसे बोर्ड ने अमान्य कर दिया था, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्त होने तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। उन्हें एकल संचालन के माध्यम से सेवानिवृत्त होने तक वेतन भुगतान होता रहा। पेंशन आदि सभी सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान हो गया, लेकिन निलंबन अवधि का बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने अवशेष वेतन के भुगतान कर आदेश किया जिसका अनुपालन न होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।