हाईकोर्ट : कटऑफ अंक व मार्कशीट जारी करने के मामले में आयोग से जवाब तलब


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2019 और 2020, समीक्षाधिकारी 2016 के कटऑफ अंक व मार्कशीट जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने इस संबंध में आयोग को एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ कर रही है।




इसके पूर्व मामले की सुनवाई केदौरान कोर्ट के समक्ष आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि पीसीएस 2019 और 2020, समीक्षाधिकारी 2016 के कॅट ऑफ अंक व अंकपत्र जारी हो चुके हैं। कोर्ट ने इस पर आयोग के अधिवक्ता की बहस को रिकार्ड पर लेने की बात की तो आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि अभी इसे रिकॉर्ड पर न लिया जाए। वह आयोग से स्पष्ट जानकारी लेकर अगली सुनवाई पर कोर्ट को बताएंगे।

हालांकि, याची के अधिवक्ता अनुज कुमार मिश्रा ने इस पर विरोध दर्ज कराया। बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूर्व अध्यक्ष प्रभात कुमार के कार्यकाल के दौरान ही प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ अंक जारी करने की व्यवस्था बंद कर दी गयी है। प्रतियोगी छात्रों की ओर से इस संबंध में कई बार आयोग के समक्ष अभ्यावेदन किया गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया।