सामान्यता इस योजना से सेवानिवृत्ति के बाद पैसा निकाला जाता है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर पहले भी पैसे की निकासी की जा सकती है। इसके लिए अलग नियम हैं जिनका आपको जानना जरूरी है।
कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच साल से पहले पैसा निकालने पर टीडीएस नहीं लगता है। इसमें कर्मचारी का बीमार होना या फिर कारोबार बंद होना शामिल है। ऐसे स्थिति में नियोक्ता टीडीएस की कटौती नहीं कर सकता है।
पांच साल से पहले निकासी पर टीडीएस: अगरकोई कर्मचारी पांच साल पूरा होने से पहले अपने ईपीएफ खाते में जमा रकम को निकालता है तो उस पर टीडीएस लगता है। पांच साल पूरा होने के बाद खाते से पैसे की निकासी पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।
अप्रैल से लागू होगा नया नियम
ईपीएफ योजना में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा योगदान पर मिलने वाली ब्याज पर टैक्स लगेगा। यह नया नियम एक अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। इसकी घोषणा 2021 के बजट में की गई थी। लेकिन स्पष्टता नहीं होने के कारण 2022 से इस नियम को लागू किया जा रहा है।