प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी जिले में तैनात हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार भारती को छठवें वेतन आयोग का एरियर और एसीपी का लाभ देने के संबंध में प्रत्यावेदन नियमानुसार तीन माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने याची अवधेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता निर्भय
कुमार भारती को सुनकर कर दिया है। याची का कहना है कि उसने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए उसे एक जनवरी, 2006 से छठवें वेतन आयोग का एरियर और एसीपी के ब्याज का लाभ दिया जाए। इस संबंध में अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था, मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
कुमार भारती को सुनकर कर दिया है। याची का कहना है कि उसने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए उसे एक जनवरी, 2006 से छठवें वेतन आयोग का एरियर और एसीपी के ब्याज का लाभ दिया जाए। इस संबंध में अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था, मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।