प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि योग्यता का निर्धारण और सेवा की अन्य शतेर्ं तय करना कोर्ट का काम नहीं। यह सरकारी नीति उसके विवेक और अधिकार क्षेत्र का विषय है।
कोर्ट सरकार को निर्देश नहीं दे सकती कि विशेष पात्रता मानदंड और भर्ती की प्रणाली तैयार करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय आलोक शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट सरकार को निर्देश नहीं दे सकती कि विशेष पात्रता मानदंड और भर्ती की प्रणाली तैयार करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय आलोक शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है।