प्रयागराज:इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड कानपुर कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ता को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कमलेश कुमार शुक्ल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 1986 की कंपनी की सेवा नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद उसे सेवानिवृत्ति के बाद आठ फरवरी, 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। कोर्ट ने यह मुद्दा विचारणीय माना है।