प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न का अंक अभ्यर्थियों को नहीं देने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को तलब कर लिया है। कोर्ट ने उनसे जानना चाहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने कार्तिकेश कुमार व 17 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि हाईकोर्ट ने विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए याचियों को प्रश्न संख्या 60 के लिए एक अंक देने का निर्देश दिया था क्योंकि परीक्षा के बाद जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का जो उत्तर चयनित किया गया था, वह गलत था। कोर्ट के इस आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को अब तक एक अंक आवंटित नहीं किया गया जिससे उनके चयन का अधिकार प्रभावित हो रहा है। इस पर कोर्ट ने सचिव को तलब कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रयागराज,। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की रसायन विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुभाष चंद्र श्रीवास्तव व 10 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहित सभी पक्षकारों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिका में आयोग की ओर से रसायन विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा की 30 अक्तूबर 2021 को जारी उत्तर कुंजी में छह प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति की गई है। कहा गया है कि लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। जिनमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 70 प्रश्न विषय के थे। आयोग प्रश्न पत्र में गलती को स्वीकारते हुए पहले ही दो प्रश्नों को डिलीट कर चुका है।
कोर्ट ने याचिका पर पहले भी आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया। आयोग 25 मार्च को साक्षात्कार लेने जा रहा है।
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