इविवि:- शिक्षकों और कर्मचारियों को 15 मार्च से पहले देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, जानें- पूरा मामला


शिक्षकों और कर्मचारियों को 15 मार्च से पहले देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, जानें- पूरा मामला

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संघटक कालेजों के शिक्षकों teachers और कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक अफसरों को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा।केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय shiksha mantralay के निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल ने आफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। 15 मार्च March के भीतर सभी को संपत्ति का विवरण देने के लिए कहा गया है।





अब विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा संपत्ति का ब्यौरा


शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग shiksha vibhag की तरफ से इवि समेत कालेजों के शिक्षकों teachers और कर्मचारियों के अलावा प्रशासनिक अफसरों से वार्षिक संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया। यह भी कहा गया है कि पूरा विवरण देने के बाद ही विजिलेंस क्लीयरेंस दिया जाएगा। सभी शिक्षकों teachers और कर्मचारियों से कहा गया है कि वह हर हाल में 15 मार्च तक ज्वाइंट रजिस्ट्रार (स्टैबलिशमेंट) के पास निर्धारित प्रोफार्मा के अनुरूप विवरण उपलब्ध करा दें। इसके बाद विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी पूरा विवरण उपलब्ध होगा।


नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जरूरी है ब्योरा देना


सभी विभागों vibhago के अध्यक्ष के अलावा इंस्टीट्यूट के निदेशक और सेंटर के को-आर्डिनेटर से कहा गया है कि वह इसकी सूचना information शिक्षकों-कर्मचारियों को अग्रसारित कर दें। इस प्रक्रिया को पूरा करने पर ही नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट cratifecte (एनओसी) जारी करने को कहा गया है। सभी संघटक कालेजों college के प्राचार्यों से कहा गया है कि वह भी प्रोफार्मा भरवाने के बाद इसे अपने पास रिकार्ड Record के तौर पर सुरक्षित रखें। साथ ही सूचना information के लिए कालेज एंड डेवलपमेंट Development कार्यालय में स्टेटस अवश्य उपलब्ध करा दें। इसका प्रोफार्मा इवि के वेबसाइट website पर उपलब्ध है। संपत्ति का विवरण हर वर्ष year's उपलब्ध कराने का प्रावधान है