बस्ती। मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद यदि कोई वोट नहीं डालता है तो उससे मतदाता पर्ची वापस ले ली जाएगी। इसका अंकन रजिस्टर में कर दिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट की बैलेट बटन दबाने के बाद यदि कोई मतदाता वोट नहीं डालता है तो रजिस्टर में वोट देने से मना किया का अंकन कर अगले मतदाता से मतदान कराया जाएगा।यह कहना है सीडीओ/प्रभारी कार्मिक निर्वाचन डॉ. राजेश कुमार प्रजापति का।
वे बृहस्पतिवार को किसान डिग्री कॉलेज में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण सत्र में बोल रहे थे। चैलेंज वोट के बारे में बताया कि पोलिंग एजेंट की ओर से किसी मतदाता की पहचान के संबंध में यदि कोई आपत्ति की जाती है तो उसे दो रुपये फीस लेकर पीठासीन अधिकारी जांच करेंगे। यदि जांच में आपत्ति सही पाई जाती है तो मतदाता को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा तथा आपत्तिकर्ता को दो रुपये फीस वापस कर दिया जाएगा।