प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को अभय नारायण संस्कृत विद्यालय बेलवा बाजार, जौनपुर में नियमानुसार नियुक्त सहायक अध्यापक याची के वेतन भुगतान संबंधी प्रत्यावेदन को दो माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने प्रवेश कुमार द्विवेदी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डी सी द्विवेदी ने बहस की। विद्यालय माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2000 के तहत मान्यता प्राप्त है, याची ने 24 अगस्त, 2020 को प्रत्यावेदन दिया है, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि निरीक्षक विद्यालय की प्रबंध समिति व याची से जरूरी जानकारी प्राप्त कर निर्णय लें।