फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने शिक्षक से मारपीट व रुपये लूटने के मामले में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश कमालगंज थानाध्यक्ष को दिया है।
कमालगंज क्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा निवासी सहनुल यकीन ने गांव के रहने वाले दिलशाद, इजमामुल, इरशाद व एक अज्ञात के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरफाबाद में सहायक अध्यापक हैं। आरोपियों ने उनके पुत्र के साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट पुत्र ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। तब से आरोपी उसके परिवार से रंजिश मानने लगे।
14 दिसंबर 2021 को सुबह आठ बजे बाइक से विद्यालय जा रहा था। रास्ते में आरोपियों ने उनको घेर लिया और गाली दी। विरोध करने पर चारों आरोपियों ने मारपीट की। आरोपी दिलशाद ने बाइक पर टंगा थैला छीनने का विरोध किया।
आरोपियों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और उसकी जेब से 1700 रुपये व घड़ी लूट ली। वहां से गुजर रहे लोगों के चिल्लाने पर आरोपी धमकी देकर भाग गए। न्यायाधीश ने अर्जी पर सुनवाई के बाद कमालगंज थानाध्यक्ष को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।primary ka master, primary ka master current news, primarykamaster,
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