प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को 14 फरवरी को वीडियो कान्फ्रेसिंग लिंक के जरिये पेश होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश सुनवाई के समय बहस के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से अधिवक्ता के नहीं आने पर दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश सुनवाई के समय बहस के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से अधिवक्ता के नहीं आने पर दिया है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को 14 फरवरी को वीडियो कान्फ्रेसिंग लिंक के जरिये पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सुनवाई के समय बहस के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से अधिवक्ता के नहीं आने पर दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय से आदेश की जानकारी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्रेषित करने के लिए कहा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र की तरफ से दाखिल विशेष अपील पर दिया है। अपील में एकलपीठ के समान आदेश से सैकड़ों याचिकाओं को निर्णीत करने के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सुभाष चंद्र मौर्य व अन्य की याचिका पर पारित आदेश के खिलाफ अपील पर 23 दिसंबर, 2021 को अधिवक्ता ने बहस की, लेकिन 10 व 25 जनवरी, 2022 को नहीं आए।