प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आउटसोर्सिग से श्रमिक सेवा मुहैया कराने संबंधी सभी शासनादेशों सहित पूरी योजना नीति दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दो सप्ताह में सरकारी अधिकारियों का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि एक जैसा काम करने वाले श्रमिकों के लिए विभिन्न जिलों में अलग-अलग पारिश्रमिक क्यों है? सरकार माडल सेवा नियोजक होने के नाते एक तरह के श्रमिकों की आउटसोर्सिग सेवा लेने में पारिश्रमिक देने में विभेद नहीं कर सकती।
primary ka master, primary ka master current news, primarykamaster,
basic siksha news, basic shiksha news, upbasiceduparishad, uptet