सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद और वेतनमान का निर्धारण कार्यपालिका का कार्य है, न कि न्यायपालिका का। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा, आमतौर पर अदालतें नौकरी के मूल्यांकन के मामले में दखल नहीं देती। यह कार्य वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों के हैं।
बेंच ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के मूल्यांकन में कर्मचारियों के विभिन्न समूहों का प्रदर्शन और प्रासंगिक डाटा शामिल होता है।
बेंच ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के मूल्यांकन में कर्मचारियों के विभिन्न समूहों का प्रदर्शन और प्रासंगिक डाटा शामिल होता है।