6800 पद कोर्ट अपडेट (69000 शिक्षक भर्ती) –
Order dated :- 27.01.2022Writ A 323/2022 , Lucknow Bench
#पहले दो पन्नों में यही है कि SC ने शिवम पांडे के आदेश में मना कर दिया था vacancies को बढ़वाने के लिए और 68,500 की सीटों का हिस्सा भी नहीं मान रही है सरकार तो जस्टिस राजन रॉय ने यही पूछा था कि ये कहाँ से हो रहा है फिर ?
3सरे सफे पर AG ने दो याचिकाओं का हवाला देकर ये मान लिया है कि हाँ आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी रह गए थे जिनकी मेरिट सामान्य के अभ्यर्थियों से अधिक थी और उसको ही बैलेंस करने के लिए ये 6800 पद बढ़ाये हैं ।साथ ही अधिकारियों को बचाने के लिए ठीकरा NIC पर फोड़ दिया है कि सूची उसने तैयार की है ।
चौथे पन्ने पर शुरू में पूछा गया है कि जब 69000 सीट भर चुकी हैं तो ये 6800 कैसे नौकरी करेंगे , क्या एक सीट पर दो लोग काम करेंगे और तनख्वाह लेंगे ? इस पर AG कुछ कह नहीं पाए ।फिर कहा है कि जो गलत तरीके से अंदर हुए हैं उन्हें diengaged क्यों नहीं किया यानी हटाया काहे नहीं ?
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र नाथ मिश्रा के objection पर meritorious को ही नियुक्त करने को कहा और ये भी माना कि 69000 से एक सीट ऊपर नहीं भरी जा सकती है ।फिर दिव्यांगों के अधिवक्ताओं ने अपने arguement रखे उसी में वरिष्ठ अधिवक्ता सेठ जी ने कहा कि आप ऐसे 6800 लोगों को नोटिस कीजिये जो बहुत पहले बाहर हो जाने चाहिये थे लेकिन नियुक्ति ले चुके हैं क्योंकि सरकार 25.01.2022 को हलफनामे में कह चुकी है कि भर्ती पूरी हो चुकी है ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठ जी के कहने को कोर्ट ने माना है कि सूची revise करनी होंगी ।कुल मिलाकर पद बढ़ेंगे नहीं due to SC order और सरकार कोई ठोस प्रमाण दे नहीं पा रही है इस diserray का और सरकार ने बड़ी विभत्स स्थिति बना दी है ।
फिर महेंद्र पाल सिंह वाली याचिका का उललेख है :-वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र नाथ मिश्रा जी ने बताया था कि सामान्य के कटऑफ 67.11 से ज्यादा लगभग 28000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो कि इससे ऊपर हैं कटऑफ में , को 3(6) यानी overlapping के तहत सामान्य की सीटों पर नियुक्ति दी जानी थी उन्हें आरक्षित में ही दी गई है। स्टेट ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया।
इसका भी जवाब लाओ और इसके अलावा अब सूची भी लाओ 69000 की और 6800 और 69000 से ऊपर एक पद भी नहीं बढ़ेगा और ऐसे लोग हटाये जाने चाहिए जो कि meritorious से ऊपर हैं ।Dasti in service addition और जो कम मेरिट के लोग हैं उन्हें TOI और दैनिक जागरण में इश्तिहार देकर बुलाओ या वे खुद भी आ सकते हैं । अब सभी याचिका जो एकल पीठ में आरक्षण को।लेकर और ये वाली एक साथ सुनी जाएंगी और urgency basis पर सुनी जाएंगी ।
#अगली तारीख 18.02.2022