लखनऊ। कोविड महामारी के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति की रोस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। दिव्यांग और गर्भवती कार्मिक घर से ही कार्य करेंगी। हालांकि, जरूरी होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने बताया है कि रोस्टर व्यवस्था समाप्त नहीं की गई है। दिव्यांगों और गर्भवती कार्मिकों को रोस्टर से छूट दी गई है।
समूह ख, ग व घ के कार्मिकों के लिए रोस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। गौरतलब है कि मंगलवार को जारी आदेश में दिव्यांगों और गर्भवती कार्मिकों को घर से काम करने की छूट दिए जाने व शेष व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू होने का उल्लेख होने से भ्रम की स्थिति जनी। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की। कहा कि 25 फरवरी का आदेश शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिलाओं पर प्रभावी है। इसके अतिरिक्त समूह ख, ग ब घ के कार्मिकों के संबंध में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति और साप्ताहिक रोस्टर संबंधी 13 जनवरी, 2022 का आदेश यथावत लागू रहेगा।