कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति को रोस्टर लागू, इस तरह होगी व्यवस्था, सभी विभागों को इस बारे में शासनादेश जारी

लखनऊ : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ‘ख’, ‘ग’ और ‘घ’ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और शेष 50 प्रतिशत को घर से काम करने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही कार्मिकों का रोस्टर इस तरह बनाने के लिए कहा गया है ताकि 50 प्रतिशत कार्मिक एक सप्ताह और शेष 50 प्रतिशत अगले हफ्ते कार्यालय आएं।


मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से गुरुवार को सभी विभागों को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। कार्मिकों को चिन्हित करते समय घर से दूरी और दफ्तर आने में इस्तेमाल किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा। वर्क फ्राम होम की अवधि में कार्मिक मोबाइल फोन और इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिये कार्यालय से संपर्क में रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा।