पांच माह का महंगाई भत्ता (DA) पीएफ खाते में जमा होगा


वित्त विभाग ने राज्यकर्मचारियों को जुलाई 2021 के बकाये महंगाई भत्ता (डीए) का शासनादेश जारी कर दिया है। जुलाई से नवंबर माह तक डीए की बढ़ी राशि को कर्मचारियों भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। दिसंबर महीने से डीए का भुगतान कर्मचारियों के वेतन के साथ होगा। दिसंबर माह का वेतन जो जनवरी में मिलेगा उसमें सरकार 31 फीसदी की दर से डीए का भुगतान करेगी।




एरियर के 90 फीसदी धनराशि का एनएससी मिलेगा: वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने इस आशय का शासनादेश गुरुवार को जारी किया। जुलाई 2021 के डीए के लगने के बाद महंगाई भत्ता जो 28 फीसदी था वह 31 फीसदी हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित अधिकारियों व कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की 01 जुलाई से 30 नवंबर 2021 तक की अवशेष राशि की दस फीसदी के बराबर कर्मचारियों के टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14 फीसदी के बराबर अंशदान टियर-एक पेंशन खाते में किया जाएगा। शेष 90 फीसदी धनराशि अधिकारियों व कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी।