लखनऊ : किसी सरकारी विभाग में समूह ’ग’ या ’घ’ के पद पर 31 दिसंबर, 2001 को या उससे पहले से दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी इन पदों पर तभी विनियमित हो सकेंगे जब उनकी सेवा विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के प्रारंभ की तारीख को उस रूप में निरंतर बनी रही हो और वे कार्य कर रहे हो। वित्त विभाग ने इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
शासन ने उप्र लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर सरकारी विभागों में समूह ’ग’ और ’घ’ के पदों पर दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और संविदा पर 31 दिसंबर 2001 या उससे पहले से दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के विनियमितीकरण के लिए वर्ष 2016 में नियमावली बनायी थी।