लखनऊ : कर्मचारी को नियम के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने के पुराने मामले में मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक (एडी), मेरठ राजेश कुमार श्रीवास को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इन्होंने औरैया में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) रहते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के कनिष्ठ सहायक प्रबुद्ध कुमार को गलत ढंग से अपने कार्यालय से संबद्ध रखा।
नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पांच वर्ष की होनी चाहिए, लेकिन आठ वर्ष तक प्रतिनियुक्त रखा। यही नहीं इस कर्मचारी को कार्यमुक्त करने के कानपुर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा आठ मार्च, 2016 को जारी किए गए पत्र की भी अनदेखी की। उधर, कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाता (जीपीएफ) में उपलब्ध रकम से ज्यादा का भुगतान करने पर हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) वीरेंद्र प्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।