18 November 2021

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में निम्न टिप्पणी


अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में निम्न टिप्पणी


प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पदों पर विभिन्न कठिनाई निवारण आदेशों 1981एवं चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक / मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली जनपदीय समिति / मण्डलीय समिति तथा प्रबन्धतत्रं द्वारा मौलिक रिक्ति तथा अल्पकालिक रिक्तियों में तदर्थ नियुक्तियां की जाती रही हैं,जिनके विनियमितीकरण हेतु शासन द्वारा समय समय पर चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 33 में विभिन्न खण्ड जोडें जाते रहे हैं।,जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है

विनियमितीकरण सम्बन्धी विशेष
(1) विभिन्न तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण होने पर ,उनका परिवीक्षा काल,सम्बंधित धारा/प्रावधान के निर्गत होने अथवा उसमें उल्लेखित तिथि से ही मान्य किया गया,अर्थात उनकी मौलिक सेवाएं विनियमितीकरण सम्बन्धी धारा/प्रावधान के निर्गत होने की तिथि अथवा उसमें उल्लेख तिथि से आंकलित की जायेगी।
(2) धारा 33 (क) के तहत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण केवल जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक के स्तर से तथा धारा 33(ख) से धारा 33(छ) के तहत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण मण्डलीय शिक्षा उपनिदेशक/मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय समिति द्वारा किया गया।विवरण निम्नलिखित हैंः-
अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं संयोंजक संरक्षण समिति,मा.शि.संघ ठकुराई