छठ पूजा पर्व के अवसर पर बुधवार यानी 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश सचिवालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं, जिन जिलों में छठ पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, उन जिलों में बुधवार को जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। जिन जिलों में स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी अवकाश घोषित करेंगे, उनमें पांच कार्यदिवस वाले कार्यालयों में नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसी क्रम में कई जिलों में डीएम ने अवकाश घोषित कर दिया है।
छठ पूजा के अवसर पर सचिवालय में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के बारे में सचिवालय प्रशासन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्ष 2021 की छुट्टियों की सूची में छठ पूजा को निर्बन्धित अवकाश की श्रेणी में रखा गया था। नए आदेश में इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं, जिलों में छठ पूजा पर स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने और पांच कार्यदिवस वाले दफ्तरों को बंद करने के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
शासनादेश में कहा गया है कि मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स (संशोधित), 1981 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी अपने स्तर से अधिकतम तीन स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं। उन्हें इसका कारण स्पष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में इसकी जानकारी संबंधित मंडलायुक्त को देनी होती है। यदि तीन स्थानीय अवकाशों से ज्यादा अवकाश घोषित करने की जरूरत हो तो इसके लिए उन्हें शासन से पूर्वानुमति लेनी होती है। छठ पूजा को स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के बारे में शासन को अभी तक किसी भी जिले से पृर्वानुमति का प्रस्ताव नहीं मिला है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिलाधिकारियों को जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिन जिलों में बड़े स्तर पर छठ पर्व मनाया जाता है वे शासन को यह बताएं कि छठ पूजा को शामिल कर स्थानीय स्तर पर अब तक कितने अवकाश घोषित किये गए हैं? स्थानीय स्तर पर घोषित किये जाने वाले तीन अवकाश में यदि छठ पूजा शामिल नहीं है तो ऐसी स्थिति में छठ पूजा पर्व के लिए अतिरिक्त स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया जाए तथा घोषित किये गए अवकाश की प्रति ई-मेल से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराते हुए कार्योत्तर अनुमति प्राप्त कर ली जाए।