निकायों और जल संस्थानों में अभी तक बचे हुए दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज और संविदा कर्मियों को विनियमित करने के लिए अधिसंख्य पद सृजित किए जाएंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में निकायों से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज और संविदा पर 31 दिसंबर 2001 तक काम करने वालों को विनियमित किया गया। इसके बाद भी निकायों में कई कर्मचारी छूट गए। इसको लेकर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि ऐसे कर्मियों को अधिसंख्य पद सृजित कर उन्हें स्थाई कर दिया जाए, जिससे न्यायालयों में चल रहे मामलों को समाप्त हो जाए।
संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय गंगाराम गुप्ता इस संबंध में निकायों और जल संस्थानों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है जिन पदों पर विनियमितीकरण किया जाना है उसका परीक्षण कार्मिक विभाग की नियमावली और वेतन आयोग के शासनादेश के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पहले अधिसंख्य पद के सृजन का प्रस्ताव निकाय बोर्ड से पारित कराना जरूरी होगा। निकायों से कहा गया है कि इसके आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के बाद पदों का सृजन होगा और बचे हुए ऐसे कर्मियों का समायोजन किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि पात्रता की श्रेणी में आने वालों को अनिवार्य रूप से विनियमित कर दिया जाए।