हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसके अनुसार सर्व शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेनोग्राफर लिपिक के वेतन में कटौती करने वाले परियोजना निदेशक के आर्डर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और आर्डर में कहा गया है कि कर्मचारियों को पूर्व की भांति वेतन का भुगतान कराया जाए।
यह आर्डर माननीय न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मनोज कुमार श्रीवास्तव व अन्य के द्वारा डाली गई याचिका पर दिया है याचिका के अनुसार यूपी सर शिक्षा परियोजना बोर्ड की कार्यकारिण समिति ने
दिनांक 21 दिसंबर 2017 को दिए जा रहे वेतन 28.7% की वृद्धि की थी वही 15 जनवरी 2021 को कटौती करने का आदेश जारी कर दिया गया था इस 15 जनवरी के आदेश को हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है