यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन, देखें विस्तृत दिशा निर्देश



➡कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन

➡कुल 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं

➡नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा

➡सुबह 7 से शाम 7 बजे तक प्रतिबंध में राहत

➡सप्ताह में 5 दिन खुल सकेंगी दुकानें

➡रेस्टोरेंट बंद,होम डिलीवरी की जा सकेंगी 
उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में ढील दी गई है. शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी.

जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी,600 से कम केस वाले ज़िलों में सुबह 7 से शाम 7 तक खुलेंगे बाज़ार, साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी,55 जिलों को मिलेगी छूट।




➡  कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन
➡  कुल 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं
➡  लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं
➡  लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर में कोई छूट नहीं
➡  वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली में छूट नहीं
➡  मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर में छूट नहीं


लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर प्रदेश में कर्फ्यू में ढील दी गई है. 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील रहेगी. शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी. निजी कंपनियों के कार्यालय भी खुलेंगे, सभी सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट से अभी होम डिलीवरी ही होगी. हाईवे के किनारे ढाबे खुलेंगे मॉल, सिनेमाघर, क्लब ये सब बंद रहेंगे.

➡  देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर में छूट नहीं
➡  जौनपुर, सोनभद्र, झांसी में भी छूट नहीं
➡  प्रयागराज, लखीमपुर खीरी में भी छूट नहीं
➡  पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद
➡  जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस छूट नहीं
➡  सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे