यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाया ब्रेक , जानिए वजह और देखिये आदेश


पंचायत चुनाव जनहित याचिका के कारण आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाई के अंतिम प्रकाशन पर रोक
उत्तर प्रदेश : पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाया ब्रेक , जानिए वजह और देखिये आदेश


हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई है. इसके साथ ही आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाई रोक दी गई है. मामले में राज्य सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी

यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है। इस पर सोमवार को राज्य सरकार जवाब दाखिल करेगी। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी डीएम को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
आरक्षण प्रक्रिया पर उठ रहे थे सवाल :

आपको बता दें कि इससे पहले 17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है.

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने आरक्षण नियमावली जारी करते हुए चक्रानुक्रम फार्मूले पर आरक्षित सीटें निश्चित करने का निर्णय लिया था। वो पद जो गत पांच चुनावों में कभी आरक्षण के दायरे में नहीं आए, उनको प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित किया जाना था। साथ ही वर्ष 2015 में जो पद जिस वर्ग में आरक्षित था इस बार उस वर्ग में आरक्षित नहीं रहेगा। यानी आरक्षण के चक्रानुक्रम में आगे बढ़ा जाएगा। इसी क्रम में जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों को आरक्षण व आवंटन अनंतिम लिस्ट जारी हो चुकी है। अब 16 मार्च तक अंतिम सूची जारी की जानी है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है।