68500 shikshak bharti
शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हुए तलब
प्रयागराज। 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे पदों को हुए न भरने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब कर लिया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ 15 फरवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया है कि याची को सफल घोषित करने के बावजूद 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने के लिए काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया। कोर्ट ने कारण पूछा तो कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसपर दोनों अधिकारियों को तलब किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनरीक्षित किया गया। परिणाम घोषित
याची को 59 अंक मिले जो क्वालिफाइंग अंक 60 से एक अंक कम था। याची ने याचिका दायर कर प्रश्न संख्या 10 का अंक न देने पर सवाल उठाए। कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक देकर सफल घोषित कर दिया गया है, किंतु उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर दोबारा कोर्ट की शरण ली है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।