69000 शिक्षक भर्ती: नवनियुक्त शिक्षकों के त्रुटि संशोधन आदेश के कुछ खास बिंदु-
1- जिन्होंने कम पूर्णांक, प्राप्तांक भरा है। ऐसे अभ्यर्थीयो का चयन मान्य होगा।
2- बाहरी राज्य के अभ्यर्थियो के चयन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनाँक 07-06-2019 के सम्बन्ध के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। जिसके अंतर्गत बाहरी राज्य के अभ्यर्थियो को मौका मिल जाएगा।
3- 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर।
4- अधिक प्राप्तांक एवं कम पूर्णाक भरने वाले अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर।
5- जन्मतिथि जिनकी गलत भरी है अगर सुधार करने से वह ओवरएज नही हो रहे है तो ऐसे लोग अपनी जन्मतिथि बदल सकते है।
6- जिन अभ्यर्थियो ने पुरुष की जगह महिला, महिला की जगह पुरुष भर दिया है, ऐसे अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर।
7- जिन अभ्यर्थियो का निवास स्थान बदल गया है, वह अभ्यर्थी अपना नया पता लिखवा सकते है।
8- यूपी टेट 2018 के जिनके अंक गलत भर गए है वह मान्य होंगे, सीटेट के गलत अंक भरने वाले बाहर होंगे।
9- 138 शिक्षामित्र जो शिक्षामित्र का कॉलम न भरने से बाहर हुए है, ऐसे शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में शासन निर्णय बाद में लेगा।
10- जिन महिला अभ्यर्थी ने पति के नाम का जाति प्रमाणपत्र लगाया है, ऐसे महिला अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त होगा।
11- सीबीएसई/ आईसीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी के टॉप 5 विषय के अंक माने जाएंगे।
12- 28/05/2020 तक के निवास/ जाति प्रमाणपत्र को मान्य किया गया।
13- जिन लोगो ने यूपी टेट/ सीटेट में जिस कैटगरी का आरक्षण लिया है, सुपर टेट में भिन्न कैटगरी होने पर बाहर किया जाएगा।
69000 शिक्षक भर्ती: त्रुटि संशोधन सहित अन्य मुद्दों पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से विस्तृत शासनादेश जारी, किस प्रकार की त्रुटियों में संशोधन संभव होगा, शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत विज्ञप्ति जारी, सभी अभ्यर्थी एक बार अवश्य देखें