परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रकरण में हाईकोर्ट का आदेश हुआ अपलोड, आर्डर कॉपी डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ अपलोड, निर्णय देखें
साथियों, 
             आदेश आ गया है, 
आदेश के बिंदु इस प्रकार हैं, (पहली बात तो स्पष्ट कर दें कि यह आदेश डायरेक्शन/ विचार कोर्ट ने दिया है जिसे मनना बाध्यकारी नही है।

(1) अंतर्जनपदीय स्थानांतरण मध्य सत्र में नही होना चाहिए।


(2) ट्रांसफर प्रक्रिया में क्लॉज 8(2) d को फॉलो करना चाहिए

(3) जो शिक्षक एक बार ट्रांसफर ले चुके हैं वो दोबारा नही ले सकते उनको छोड़कर जो असाध्य, या विशेष परिस्थितियों से हो या विवाहित होने के पूर्व ट्रांसफर लिया हो और विवाहित होने के बाद पति या ससुराल जाना हो

(4) 2 दिसम्बर के go के अनुसार आवेदकों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटी।