*समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ध्यान दें-*
विद्यालयों में प्रिंटरिच सामग्री, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ई-पाठशाला के प्रचार-प्रसार हेतु बैनर / पोस्टर /Brochure इत्यादि वितरण / लगाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न व्हाट्सएप्प ग्रुप से खेदजनक स्थिति प्रकाश में आयी है । तत्क्रम में *निम्नवत बिंदुओं का अनुपालन* सुनिश्चित किया जाये -
1- मिशन प्रेरणा की समस्त गतिविधियों - जैसे मिशन प्रेरणा, मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों का संचालन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी के मार्ग निर्देशन में क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः *किसी भी पोस्टर आदि में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी की फ़ोटो ही लगायी जाये।*
2- *विभिन्न संस्थानों द्वारा वेबिनार /ऑनलाइन मीटिंग / समय सारिणी में राज्य स्तर के अधिकारियों की फ़ोटो नहीं लगायी जाये* ।
3- अत्यंत निन्दाजनक है कि विद्यालयों में चस्पा किये जाने वाले प्रेरणा लक्ष्य / प्रेरणा तालिका / प्रेरणा सूची / विभिन्न पोस्टर / बैनर एवं वितरित किये जाने वाले Brochure / Pamphlet में भी *खण्ड शिक्षा अधिकारियों / बेसिक शिक्षा अधिकारियों की फ़ोटो लगायी जा रही है । ऐसा कदापि नहीं किया जाये ।* *शैक्षणिक सामग्री को व्यक्तिगत प्रचार / विज्ञापन का माध्यम नहीं बनाया जाये* ।
4- यदि किसी पोस्टर /बैनर /Brochure इत्यादि में फ़ोटो लगायी जानी है, तो जनपद में *उत्कृष्ट कार्य कर रहे शिक्षकों* की फ़ोटो लगायी जाये , उनके बेस्ट प्रैक्टिसेज / सक्सेस स्टोरी / अभिनव प्रयासों की चर्चा की जाये । इससे उत्कृष्ट शिक्षकों का उत्साहवर्द्धन भी होगा एवं अन्य शिक्षक भी प्रेरित होंगे।
5- यदि यह पाया गया कि किसी भी *शैक्षणिक सामग्री या किसी सामग्री का मुद्रण / क्रय शिक्षकों से चन्दा एकत्रित कर किया गया है तो ऐसी दशा में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित* करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
6- अतिशीघ्र विभाग द्वारा *प्रेरणा तालिका , प्रिंटरिच एवम अन्य शैक्षणिक सामग्री निर्देशों के साथ* उपलब्ध करायी जा रही है । उक्त के वितरण एवम उपयोग के सम्बन्ध में राज्य स्तर से प्रदत्त निर्देशानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।
अतः समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक /जनपद में उपर्युक्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करें , अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
आज्ञा से
महानिदेशक , स्कूल शिक्षा ।