विषय :- शिक्षामित्रों को मूल स्थिति इण्टर पास शिक्षामित्र से समायोजन पूर्व ट्रेन्ड टीचर(प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र) की स्थिति के निर्धारण करवाने के संबंध में--
1- शिक्षामित्रों को मूल नियुक्ति इण्टर पास योग्यताधारी युवाओं को 11माह की संविदा पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त से रिक्त हुए पदों के सापेक्ष की गयी,
2- शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अध्यापको की तरह शिक्षामित्रों को भी शिक्षण कार्य करने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए सभी कार्य जैसे- पोलियो उन्मूलन, बालगणना, जनगणना व निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य दक्षता पूर्वक करना पड़ता था और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए जो प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जाता था वही प्रशिक्षण शिक्षामित्रों को भी करना पड़ता था, अध्यापक जब कभी कार्यवश विद्यालय से बाहर जाते थे तो विद्यालय के शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी शिक्षामित्रों को सौंप कर जाते थे और इसे पत्र व्यवहार रजिस्टर पर लिखकर भी जाते थे।
3- शिक्षामित्रों के नवीनीकरण से संबंधित शासनादेशो में स्पष्ट लिखा गया है कि शिक्षण कार्य एवं आचरण उत्तम होने पर ही नवीनीकरण किया जाएगा।
4- राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक प्रत्येक सत्र में शिक्षण कार्य करने वाले स्नातक शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण के लिए अनट्रेंड टीचर/ अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र मानते हुए 3 जनवरी 2011 को एनसीटीई के पास प्रपोजल भेजा
5-एनसीटीई ने भी 14 जनवरी 2011 को 124000 स्नातक शिक्षामित्रों को अनट्रेंड टीचर /अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र मानते हुए प्रशिक्षण की अनुमति दिया जिसे हाईकोर्ट की पूर्ण बेंच ने 12 सितंबर 2015 को वैध घोषित किया
6-प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत राज्य के सचिव महोदय द्वारा सभी 124000 ट्रेंड टीचर को उसी पद पर नियमित करते हुए ट्रेंड टीचर/प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र करना था लेकिन सचिव महोदय ने यह कार्य न करते हुए सभी 170000शिक्षामित्रो(124000 ट्रेंड टीचर/प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र+46000इण्टरमीडिएट पास शिक्षामित्र) को नई नियुक्ति पत्र सहायक अध्यापक के पद पर करने के लिए शासनादेश जारी किया जिससे समायोजन हाईकोर्ट से 12 सितंबर 2015 को तथा सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई 2017 को निरस्त हुआ।
7- शासन सचिव व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के द्वारा 20 सितंबर 2017 शासनादेश के तहत 124000 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्र को उनके मूल पद शिक्षामित्र पर रख दिया जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के ऑर्डर में लिखा है कि समायोजन से पूर्व की स्थिति में रखा जाए
जब राज्य सरकार ने उपरोक्त आधार पर 124000 का स्नातक शिक्षामित्र को समायोजन से पूर्व अनट्रेंड टीचर मानते हुए प्रशिक्षित किया तो पुनः किस आधार पर 124000 ट्रेन्ड टीचर/प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र को मूल स्थिति में रखते हुए 46000 इंटर पास शिक्षामित्र के साथ ही एक कैटेगरी में रख दिया
इसलिए अन्ट्रेन्ड टीचर से ट्रेन्ड टीचर की कैटेगरी निर्धारित करवाने की योजना बनाई जा रही है
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आर के सिंह जी सहित कुछ अन्य अधिवक्ताओ के परामर्श से निर्णय लिया गया है और जो साथी इस लड़ाई में सहयोगी बनना चाहते हैं वह लोग निम्न लोगों से सम्पर्क कर सकते हैं
*निवेदक:-*
*आगरा जनपद से-*
मदन गोपाल 9808613471, मुकेश समधिया 7248243319, सुरेश कुमार 8410831193, प्रमोद कुमार 99178 44405, मनोज अग्रसेन 9627248708
*बस्ती जनपद से-*
आदित्य नारायण पाण्डेय 9839162820, वीरेंद्र प्रताप सिंह 9919778310, रसीद अहमद 9918313452, जालंधर प्रसाद 9792943202, सुरेन्द्र सिंह 7355956796, मो० खालिद।
*श्रावस्ती जनपद से-*
रमेश शुक्ला +91 8601762745
*गोण्डा* - बैजनाथ तिवारी 9889612331
*प्रतापगढ़* - सोनू सिंह 8299460938, विवेक अग्निवंशी 9415366017
*सुल्तानपुर* - वेदप्रकाश शुक्ल 9621369847
*अम्बेडकर नगर* - राम अशीष वर्मा 8004500324, राहुल सिंह
*हरदोई* - रामखेलावन सिंह राजपूत 9919832623, राजेश विश्वकर्मा 7054778871
*मथुरा* - दीनदयाल शर्मा 95578 80328
*फर्रुखाबाद* - अनिल विक्रम सिंह 9451168097
*आजमगढ़* - कृष्ण मौर्य 9260936312,
*लखीमपुर खीरी* - सतीश चौरसिया 9519887993
*बहराइच -* राम बरन यादव 98384 89951
*इटावा जनपद से-*
वीरेंद्र सिंह 7217321054
*बदायूं जनपद से-*
धर्मेन्द्र सिंह 8433092382