निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (6)(ग) के अन्तर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में फीस प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में।