उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की चल रही भर्ती (69000 Assistant Teachers) प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। प्रदेश के संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (Assistant Teachers) के रूप में 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditynath) के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया के लिए गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब राज्य में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही नए शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) शुरू होने वाली है। नए शासनादेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशानुसार ही जारी किया गया है। अब प्रदेश में करीब 38 हजार पद शिक्षामित्रों को छोड़कर बाकी रिक्त पदों के लिए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का शासनादेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की तरफ से जारी आदेशानुसार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के विज्ञापित पदों के सापेक्ष शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए बचे हुए 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर कुछ शर्तों के अधीन पूरा करने का निर्णय किया है। शासनादेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में आवंटित जिलों और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों को समानुपातिक रूप से पद आवंटित करते हुए मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में विचाराधीन अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन ही होगा।
प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कराने के लिए प्रदेश सरकार (Yogi Government) की तरफ से काफी सख्ती दिखाई जा रही है। सरकार जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती (69000 Assistant Teachers) करना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Aditynath) ने इन पदों पर जल्द ही भर्ती (69000 Assistant Teachers) करने का आदेश दिया है। अब विभाग सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 21 मई 2020 व नौ जून 2020 के आदेश का अनुपालन करते हुए सहायक अध्यापकों के 69 हजार रिक्त पदों (69000 Assistant Teachers) के सापेक्ष शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए शेष 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adithnath) का निर्देश मिलते ही बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शासनादेश भी जारी कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती (69000 Assistant Teachers) के लिए इंतजार कर रहे युवाओं को इस फैसले से काफी मानसिक राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) में विवादित पदों को छोड़कर शेष पर एक सप्ताह के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से यह आदेश दिए जाने के बाद इस पर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अब 31,661 पदों को भरने के योगी सरकार (Yogi Government) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दे दी गई है। इस मुद्दे पर बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने आपत्ति जताते हुए विरोध जताया है।
22 सितंबर को शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल करके 31,661 पदों पर जल्द ही भर्ती करने के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल याचिका में यूपी सरकार (UP Government) के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं, याचिका में कहा गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जब तक कोर्ट (Supreme Court) का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) पर रोक लगाई जानी चाहिए।
सरकार ने भी दाखिल किया कैविएट
प्रदेश सरकार की तरफ से 31,661 पदों पर जल्द ही भर्ती (69000 Assistant Teachers) करने का आदेश दिया गया है। वहीं, दूसरी तरफ 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में चयनित अभ्यर्थियों ने इन पदों को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। उनकी तरफ से इतने पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी जा रही है।
यूपी सरकार (UP Government) को आशंका है कि सहायक अध्यापकों के 31,661 पदों पर भर्ती (69000 Assistant Teachers) की कार्यवाही को अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की इलाहाबाद या लखनऊ खंडपीठ में चुनौती जा सकता है। ऐसे में विभाग पहले ही तैयार हो गया है। इस संबंध में सचिव, उप्र बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया गया है कि वह इस संदर्भ में अदालत में तत्काल कैविएट दाखिल करें ताकि कोर्ट में किसी का पक्ष सुनने से पहले उनका पक्ष सुना जाए।