*NEWS AT A GLANCE*
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Updated On: Sat, 19.09.2020, 3 pm (IST)
अभी-अभी मा०मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से एक पत्र जारी हुआ जिसमें 69000 शिक्षक भर्ती में 37339 पदों को छोड़ते हुए अवशेष 31661 पदों पर भर्ती करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह आदेश मा०सुप्रीम कोर्ट के 21 मई 2020 के अंतरिम आदेश के तहत निर्गत हुआ है जबकि वर्तमान में जजमेंट रिज़र्व है।
भविष्य में होने वाली किसी समस्या से बचने के लिए फिलहाल सभी कानूनी पहलुओं के दृष्टिगत टीम ने ये आदेश मा० सुप्रीम कोर्ट के कॉउंसिल्स को भिजवा दिया है। जिस पर सभी कॉउंसिल्स का लीगल व्यू लिया जाएगा। कॉउंसिल्स का जो भी लीगल व्यू प्राप्त होगा उससे आप सभी को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल ये पत्र समझ से परे है।
*🤺आपके संघर्ष की साथी*
*●●● द लायंस टीम*