69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के आदेश के आलोक में 31661 अध्यापकों की भर्ती एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश


मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए 
प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित : मुख्यमंत्री

69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर

69000 शिक्षकभर्ती में मुख्यमंत्री ने 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिये निर्देश।एक हफ्ते में भर्ती पूरी करने के निर्देश।69000 शिक्षकभर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने 37339 पदों को किया था होल्ड। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है।

यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 06 जनवरी, 2019 को टी० ई० की परीक्षा कराई गई थी। 07 जनवरी, 2019 को निर्गत शासनादेश द्वारा टी0टी0ई0 परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था। इस शासनादेश के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं योजित की गई थी। मुख्य रिट याचिका रामशरण मौर्या बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 29 मार्च, 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया।

विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 मई, 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए कि शिक्षामित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। अतः मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाए।