ओवरलैपिंग मुद्दे की हकीकत:
68500 शिक्षक भर्ती में सामान्य और ओबीसी के लिए एक ही पासिंग मार्क था इसलिए वह नियम वहां नही लागू हुआ लेकिन 69000 में सामान्य की कट ऑफ और सबकी अलग अलग है।
ओवरलैपिंग हटने पर क्या होता है??
(1) यदि आरक्षित वर्ग भर्ती के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ ले चुका है तो वो अपने आरक्षित वर्ग में ही रहेगा। उदाहरणतः अगर किसी ओबीसी या एस सी अभ्यर्थी ने टीईटी में 82 से 89 अंक पाया है तो वो अनारक्षित कोटे में नही जा पायेगा भले ही उसका gudank 70 80 क्यों न हो।
(2) यदि किसी ओबीसी या एस सी अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में 90 से 96 पाया है तो भी वो अनारक्षित कोटे में नही जा पायेगा भले ही उसका gudank 70 80 क्यों न हो।।
(3) यदि किसी ओबीसी या एस सी अभ्यर्थी ने टीईटी परीक्षा में 90 या उस से ऊपर और लिखित परीक्षा में 97 या उस से ऊपर अंक लाया हो तब वो अनारक्षित कोटे में जायेगा।
धन्यवाद।
राधे राधे।।