सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने निम्न पॉइंट पर जबाब मांगा है-
1-वर्तमान में कितने शिक्षामित्र प्रदेश में कार्यरत है और कितने शिक्षामित्रों ने 69000 सलेक्शन प्रक्रिया में हिस्सा लिया !
3-ऐसे शिक्षामित्र जिन्होंने पॉइंट 2 यानी जनरल45% और आरक्षित वर्ग मे 40% मार्क्स पाए है उनके रोल नम्बर के साथ डाटा देना है
*पेंडिंग नोटिस यानी कि 14 जुलाई की सुनवाई तक जो भी शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे है उन्हें नही हटाया जाएगा उसके बाद जो बची सीट है उन पर सरकार वर्तमान चयन प्रक्रिया का सहारा लेकर चयन कर सकती है*
*सरकार के जबाब के बाद वादी चाहे तो 7 दिन के अंदर उस पर अपना जबाब(रिजोइंडर) दाखिल कर सकते है*
*जहां तक हमें लगता है कि कोर्ट ये समझ रही है कि शिक्षामित्र अभी भी सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे है*
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वृजेन्द्र कश्यप