1) शैक्षिक अहर्ता 20 दिसंबर 2018 तक मान्य है बाकि निवास,जाति कभी का हो सब मान्य है।
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2) इनबॉक्स न करें। मूल निवास न भी हो तो भी चलेगा कोर्ट जाना पड़ेगा बस। ग्राउंड आर्टिकल 16(1)
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3) जाति किसी की बदलती नहीं है संविधान अनुसार। तो प्रमाण पत्र बाद में बना इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उस जाति का नहीं है संविधान अनुसार।