👉 इस वेतन सम्बन्धी शासनादेश की कॉपी को pdf में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
कोविड 19 के कारण प्रदेश में लॉकडाऊन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किए जाने के संबध में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने तथा प्रदेश में लॉकडाऊन घोषित होने के कारण राज्य सरकार के राजस्व में कमी आई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड 19 महामारी की रोकथाम संबंधी कार्यों तथा अन्य आवश्यक कार्यों को संपादित करने के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु कैश मैनेजमेंट की इष्टि से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं :-
(1) सभी राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा समस्त स्वशासी संस्थाओं, जिनके वेतन भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, मानदेय, पेंशन एव अन्य वचनबदध व्यय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे. होमगार्ड,प्रादेशिक रक्षा दल एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा बहुओं के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता रहेगा।
(2) किसी भी प्रकार के एरिअर का भुगतान 30 जून, 2020 के बाद किया जाएगा |
(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के समस्त आवश्यक व्यय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।
(4) उत्तर प्रदेश शासन के अन्य विभाग जिनके द्वारा कोविड -19 की रोकथाम हेतु कार्य किए जा रहे हैं, दवारा आवश्यक व्यय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।
(5) विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा निकायों दूवारा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड / विद्युत वितरण निगमों को विद्युत देयों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहेगा।
(6) विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा निकायों द्वारा देय भवनकर, जलकर का भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता रहेगा।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यात्रय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस- 2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तर 2(9) तथा शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रेल, 2020 में निर्माण कार्यों से संबन्धित कतिपय अधिकार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गए हैं। वर्तमान विशेष परिस्थितियों में सभी विभागों से संबन्धित अनुदानों के अंत्गत मानक मद '24-वृहत निर्माण कार्य" तथा मानक मद "60-भूमि क्रय' में प्रावधानित धनराशि के संबंध में वित्तीय स्वीकृतियाँ दिनांक 30 जून,2020 तक वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही जारी की जाएंगी।
(8) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में प्राप्त केन्द्राश की धनराशि से संबन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही जारी की जाएंगी।
2- ऊपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्क्त।